उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई की मांग की
उमर खालिद की नई याचिका: सुप्रीम कोर्ट से खुली अदालत में सुनवाई की मांग, 16 अप्रैल को तय होगी प्रक्रिया
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उमर खालिद, जो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपितों में से एक हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की है। उन्होंने खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है, जिस पर 16 अप्रैल को विचार किया जाएगा।
- 01उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।
- 02खालिद की जमानत याचिका 5 जनवरी को खारिज की गई थी।
- 03खुली अदालत में सुनवाई के लिए आवेदन किया गया है।
- 0416 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया तय की जाएगी।
- 05कोर्ट ने पहले खालिद की भूमिका को संदिग्ध माना था।
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उमर खालिद (दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपित) ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज होने के फैसले को चुनौती दी है। खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारी की पीठ से खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि वे दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई की प्रक्रिया तय करेंगे। खालिद की जमानत याचिका को 5 जनवरी को खारिज किया गया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला बनता है। इस मामले पर 16 अप्रैल को विचार किया जाएगा।
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यदि खालिद को खुली अदालत में सुनवाई का मौका मिलता है, तो यह उनके और सह-आरोपितों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
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