ग्वालियर हाईकोर्ट ने अवैध पहाड़ी कब्जों को हटाने का दिया आदेश
ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच का बड़ा आदेश, पहाड़ियों पर अवैध कब्जों को हटाया जाए
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पहाड़ियों पर अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया है और इस संबंध में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी कि पहाड़ियों का संरक्षण न होने पर गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होगा।
- 01ग्वालियर हाईकोर्ट ने अवैध पहाड़ी कब्जों को हटाने का आदेश दिया।
- 02एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे।
- 03अदालत ने पहाड़ियों के संरक्षण को अस्तित्व से जोड़ा।
- 04ग्वालियर में पिछले दो दशकों में अधिकांश पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं।
- 05अवैध कब्जे और माफिया गतिविधियों ने पहाड़ियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पहाड़ियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए निर्देश दिया और एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि यह मुद्दा केवल प्रशासनिक या कानूनी नहीं, बल्कि अस्तित्व से जुड़ा है। यदि पहाड़ियों का संरक्षण नहीं किया गया, तो उनका पूरी तरह समाप्त होना तय है, जो गंभीर पर्यावरणीय संकट का कारण बनेगा। ग्वालियर शहर में 15 प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिनमें से अधिकांश पिछले दो दशकों में गायब हो चुकी हैं। यहां की ज्यादातर पहाड़ियों पर अवैध कब्जा हो चुका है, और कुछ पहाड़ियों को माफिया ने खुर्द-बुर्द कर दिया है।
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यह आदेश ग्वालियर में पहाड़ियों के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा, जो पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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