मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संदिग्ध मौत के मामले में शव निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया
MP: संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, कब्र से शव निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश
Amar Ujala
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईकोर्ट ने संदिग्ध मौत के मामले में शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। यह आदेश कसीमुद्दीन कुरैशी द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें उनके भाई की मौत को सामान्य नहीं मानने का दावा किया गया था।
- 01हाईकोर्ट ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया।
- 02याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मृतक की मौत सामान्य नहीं थी।
- 03पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट का रुख किया गया।
- 04मामले में पारदर्शिता के लिए मृतक की पत्नी और पुत्र को शामिल होने की अनुमति दी गई।
- 05पहले एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने नया आदेश दिया।
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईकोर्ट ने एक संदिग्ध मौत के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मृतक गयासुद्दीन कुरैशी का शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। याचिकाकर्ता कसीमुद्दीन कुरैशी ने दावा किया कि उनके भाई की मौत सामान्य नहीं थी, क्योंकि अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट में चोट के निशान थे। पहले एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नया आदेश जारी किया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में मृतक की पत्नी और पुत्र को शामिल किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। याचिकाकर्ता को एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इस आदेश से मृतक के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है और यह सुनिश्चित करेगा कि मौत की असली वजह का पता चल सके।
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