नए लेबर कोड के तहत नौकरी छोड़ने पर सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव
नौकरी गई या छोड़ी, तो कंपनी को तुरंत करना होगा ये काम... नए कानून में खास बदलाव!
Aaj Tak
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भारत में नए लेबर कोड के तहत, कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर अब केवल 2 कार्य दिवसों में पूरा सेटलमेंट मिल जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 30 से 90 दिन लेती थी। इसके अलावा, एक साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा।
- 01नौकरी छोड़ने पर सेटलमेंट अब 2 कार्य दिवसों में होगा।
- 02पहले यह प्रक्रिया 30 से 90 दिन लेती थी।
- 03ग्रेच्युटी का लाभ अब एक साल की नौकरी के बाद भी मिलेगा।
- 04सेटलमेंट में वेतन, अलाउंस और अन्य खर्च शामिल हैं।
- 05कंपनियों को बकाया भुगतान 1 अप्रैल 2026 से नए नियमों के अनुसार करना होगा।
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भारत में लागू नए लेबर कोड के तहत, कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर 2 कार्य दिवसों के भीतर पूरा सेटलमेंट प्राप्त होगा। पहले, यह प्रक्रिया 30 से 90 दिन लगाती थी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नए नियम के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या निकाला जाता है, तो कंपनी को उसके सभी बकाया भुगतान 2 कार्य दिवसों के भीतर करने होंगे। इसके अलावा, ग्रेच्युटी का लाभ अब एक साल की नौकरी के बाद भी दिया जाएगा, जबकि पहले यह लाभ केवल पांच साल की नौकरी के बाद मिलता था। कंपनियों को ग्रेच्युटी का भुगतान 30 दिन के भीतर करना होगा। इस बदलाव से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उन्हें अपने बकाया पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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यह बदलाव कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद जल्दी से बकाया पैसे प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
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