मेरठ में अवैध स्कूल, अस्पताल और होटल बंद करने की तैयारी
UP: घरों में चलने वाले स्कूल, अस्पताल और होटल होंगे बंद, पानी-बिजली के कटेंगे कनेक्शन; बड़ी कार्रवाई की तैयारी
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मेरठ, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास परिषद ने 1500 से अधिक अवैध व्यावसायिक निर्माणों की पहचान की है। पहले चरण में 100 से अधिक स्कूल, अस्पताल और होटल बंद किए जाएंगे, और उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे।
- 01सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास परिषद ने सर्वे किया।
- 021500 से अधिक अवैध व्यावसायिक निर्माण चिह्नित किए गए।
- 03पहले चरण में 100 से अधिक स्कूल, अस्पताल और होटल बंद होंगे।
- 04जल और विद्युत विभाग को कनेक्शन काटने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
- 05पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई के लिए सहायता मांगी गई है।
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मेरठ, उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1500 से अधिक अवैध व्यावसायिक निर्माणों की पहचान की है। इनमें दीनदयाल पुरम (सिकंदरा योजना) के सेक्टर 1 से 16, ट्रांसयमुना और कमला नगर क्षेत्र शामिल हैं। परिषद ने पहले चरण में 100 से अधिक स्कूल, अस्पताल, होटल और रेस्तरां को चिह्नित किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि इन अवैध संस्थानों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग और जलकल को पत्र भेजकर तत्काल कनेक्शन काटने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा, स्कूलों की मान्यता खत्म करने और अस्पतालों के पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे जाएंगे। इस कार्रवाई के लिए पुलिस और प्रशासन से सहायता मांगी गई है।
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इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित स्कूलों और अस्पतालों के संचालन पर रोक लगेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार देखने को मिल सकता है।
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