पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल भगोड़ा घोषित, ईडी ने तीन चीनी मिलें जब्त करने का आदेश दिया
पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल भगोड़ा घोषित, ईडी जब्त करेगा 1000 करोड़ की तीन चीनी मिलें
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। विशेष अदालत ने उनकी तीन चीनी मिलों को जब्त करने का आदेश दिया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपये है। आरोप है कि ये मिलें काली कमाई से खरीदी गई थीं।
- 01मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।
- 02ईडी ने तीन चीनी मिलों को जब्त करने का आदेश दिया है।
- 03इन मिलों की कुल कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपये है।
- 04इकबाल ने अवैध खनन और आपराधिक गतिविधियों के जरिए संपत्ति बनाई।
- 05वह 2022 में दुबई भाग गया था और जांच में शामिल नहीं हुआ।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत के आदेश पर पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने उनकी तीन चीनी मिलों, डायनमिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड, हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, को जब्त करने का आदेश दिया है। इन मिलों की कुल कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपये है। आरोप है कि इकबाल ने काली कमाई से इन मिलों को खरीदा था। उन्होंने सहारनपुर में एक छोटी परचून की दुकान से अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में अवैध खनन और अन्य आपराधिक गतिविधियों के जरिए हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई। वर्ष 2017 में पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन वह 2022 में दुबई भाग गए। ईडी ने उन्हें कई बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं आए।
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इस निर्णय से अवैध खनन और काली कमाई के खिलाफ कार्रवाई को बल मिलेगा, जिससे स्थानीय समुदायों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
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