दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में समन की अनदेखी पर नोटिस जारी किया
Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल की फिर बढ़ीं मुश्किलें, समन की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, ED की याचिका पर नोटिस जारी
Zee News
Image: Zee News
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री) से जवाब मांगा है, जिन्होंने शराब नीति घोटाले से जुड़े समन का पालन नहीं किया। अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
- 01दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की याचिका पर नोटिस जारी किया।
- 02केजरीवाल को शराब नीति मामले में समन का पालन न करने के लिए जवाब देना होगा।
- 03अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
- 04ED का आरोप है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का पालन नहीं किया।
- 05ट्रायल कोर्ट ने पहले केजरीवाल को बरी किया था, लेकिन ED ने इस फैसले को चुनौती दी।
Advertisement
In-Article Ad
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री) को शराब नीति घोटाले से जुड़े समन का पालन न करने के मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि केजरीवाल ने अग्रिम नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए, जिससे उन्हें नया नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। ED ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का पालन नहीं किया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। ट्रायल कोर्ट ने पहले 22 जनवरी 2026 को केजरीवाल को इन मामलों में बरी कर दिया था, लेकिन ED ने इस फैसले को चुनौती दी है। ED का कहना है कि दिल्ली आबकारी नीति में निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की साजिश की गई थी।
Advertisement
In-Article Ad
इस मामले का परिणाम दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि केजरीवाल को दोषी ठहराया जाता है।
Advertisement
In-Article Ad
More about प्रवर्तन निदेशालय
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।






