ममता बनर्जी के सीआरपीएफ दावे को चुनाव आयोग ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया गया
ममता के CRPF दावे को चुनाव आयोग ने नकारा, सुप्रीम कोर्ट में भी उठा मामला
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बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा-शासित उत्तर प्रदेश से सीआरपीएफ जवानों को चुनावी राज्य बंगाल में भेजा गया है। चुनाव आयोग ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा कि सभी तैनातियां मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार की जा रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है।
- 01ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ जवानों के बंगाल में भेजने का आरोप लगाया।
- 02चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज किया और निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन दिया।
- 03सुप्रीम कोर्ट में ममता के बयानों को 'उकसाने वाला' करार दिया गया।
- 04मुख्य न्यायाधीश ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता पर हस्तक्षेप की चेतावनी दी।
- 05चुनाव आयोग ने ममता के भाषण की रिकॉर्डिंग अदालत में प्रस्तुत की।
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बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में आरोप लगाया कि भाजपा-शासित उत्तर प्रदेश से 200 वाहनों में सीआरपीएफ जवानों को बंगाल भेजा गया है। चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि सभी तैनातियां स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार की जा रही हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर भाजपा के फ्रंट ऑफिस के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया, जहां आयोग ने ममता के बयानों को 'उकसाने वाला' बताया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने चेतावनी दी कि यदि राज्य प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहता है, तो शीर्ष अदालत हस्तक्षेप करने पर विचार करेगी।
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इस विवाद का चुनावी माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मतदाता की धारणा प्रभावित हो सकती है।
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