धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत में बहस पूरी, फैसला जल्द
Varanasi News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में बहस पूरी, जल्द आ सकता है फैसला
Amar Ujala
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पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में बहस पूरी हो गई है। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, और अदालत ने 13 अप्रैल तक लिखित बहस दाखिल करने की अनुमति दी है।
- 01विशेष न्यायाधीश की अदालत में बहस पूरी हुई।
- 02धनंजय सिंह इस मामले में कोर्ट में उपस्थित रहे।
- 03अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कीं।
- 04हमला 4 अक्टूबर 2002 को हुआ था।
- 05अदालत ने लिखित बहस के लिए 13 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित की।
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विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय सिंह ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा। यह हमला 4 अक्टूबर 2002 को हुआ था, जब धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ सफारी से जौनपुर जा रहे थे। कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में बोलेरो सवार अभय सिंह और उनके साथियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें धनंजय सिंह, उनके गनर और चालक समेत कई लोग घायल हो गए। अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि कोई पक्ष विधिक बिंदुओं पर लिखित बहस दाखिल करना चाहता है, तो वह 13 अप्रैल तक कर सकता है।
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इस मामले का फैसला स्थानीय राजनीति और सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है।
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