दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे नए ट्रैफिक नियम, BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रवेश
सावधान! दिल्ली में 1 नवंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, भारी वाहनों की एंट्री बैन, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
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दिल्ली सरकार ने 'एक्शन प्लान-2026' के तहत 1 नवंबर से शहर में केवल BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, बिना PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
- 011 नवंबर से केवल BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश मिलेगा।
- 02बिना PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
- 0362 ट्रैफिक जाम हॉटस्पॉट्स को खत्म करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू होगा।
- 04यह कदम दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है।
- 05एक्शन प्लान-2026 के तहत ये नियम लागू किए जा रहे हैं।
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दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए 'एक्शन प्लान-2026' लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा, बिना PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और ट्रैफिक जाम के 62 हॉटस्पॉट्स को खत्म करने के लिए उठाया गया है, जिसके लिए एक स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा।
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इन नए नियमों से प्रदूषण स्तर में कमी आएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी।
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