आगरा में सराफ से रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को मिली जमानत
Agra News: सराफ से रंगदारी मांगने के आरोपियों को मिली जमानत
Amar Ujala
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आगरा, उत्तर प्रदेश में सराफ प्रमोद कुमार की दुकान से चोरी और रंगदारी मांगने के आरोप में चार आरोपियों को जमानत मिल गई है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उनकी जमानत प्रार्थना को मंजूर किया, जबकि आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार किया था।
- 01आरोपियों में हृदेश कुमार, धीरज, गौरव शर्मा और लतीफ उर्फ रहमान शामिल हैं।
- 02सराफ प्रमोद कुमार ने 19 फरवरी को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
- 03आरोपियों ने 23 फरवरी को रंगदारी मांगने के लिए धमकी भरे फोन किए।
- 04पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 4 मार्च को अदालत में पेश किया गया।
- 05जमानत की स्वीकृति का कारण आरोपियों के खातों में धनराशि का आदान-प्रदान न होना था।
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आगरा, उत्तर प्रदेश में सराफ प्रमोद कुमार की दुकान से सोने-चांदी के गहनों की चोरी और रंगदारी मांगने के आरोप में चार आरोपियों को जमानत मिल गई है। आरोपियों में हृदेश कुमार, धीरज, गौरव शर्मा और लतीफ उर्फ रहमान शामिल हैं। प्रमोद कुमार ने 19 फरवरी को अपनी दुकान से चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद, 23 फरवरी को उन्हें रंगदारी मांगने के लिए धमकी भरे फोन आने लगे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और 4 मार्च को उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने जमानत प्रार्थना को मंजूर करते हुए आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि उनके खातों में धनराशि का आदान-प्रदान नहीं हुआ था।
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इस मामले से स्थानीय व्यापारियों में सुरक्षा की भावना प्रभावित हो सकती है।
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