केशवलाल की पेंशन खत्म, आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी
Kanpur News: राज्य कर के पूर्व अपर आयुक्त केशवलाल की खत्म हो चुकी है पेंशन
Amar Ujala
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राज्य कर विभाग के पूर्व अपर आयुक्त केशवलाल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया गया है। उनकी पेंशन में 100% कटौती का आदेश दिया गया है, जो पिछले साल जुलाई में लागू हुआ। केशवलाल को 2017 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।
- 01केशवलाल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया गया।
- 02उनकी पेंशन में 100% कटौती का आदेश पिछले साल जुलाई में दिया गया।
- 03केशवलाल को 2017 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।
- 04उनके खिलाफ कर चोरी में मिलीभगत का आरोप था।
- 05जांच में 10.50 करोड़ रुपये की नई करेंसी बरामद हुई थी।
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राज्य कर विभाग के पूर्व अपर आयुक्त केशवलाल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें 2017 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, और पिछले साल जुलाई में उनकी पेंशन में 100% कटौती का आदेश जारी किया गया। जांच में पाया गया कि केशवलाल ने पान मसाला फर्मों से मिलीभगत की थी और उनके नोएडा स्थित आवास से 10.50 करोड़ रुपये की नई करेंसी और 27 लाख रुपये की ज्वैलरी बरामद की गई थी। इसके अलावा, उनके खिलाफ कर चोरी के कई मामलों की जांच की गई थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया गया।
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यह मामला कानपुर में कर चोरी और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को उजागर करता है।
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