महिला आरक्षण अधिनियम 2029 से लागू करने की तैयारी, पीएम मोदी का सशक्तिकरण पर जोर
'नारी शक्ति' से बनेगा विकसित भारत, महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम, जो 2023 में पारित हुआ, 2029 से लागू होगा। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा। मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की है।
- 01महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में पारित हुआ है।
- 02यह अधिनियम 2029 से लागू होगा।
- 03महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- 04पीएम मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील की है।
- 05महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने का सरकार का संकल्प।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे 2023 में संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी, 2029 से लागू होगा। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मोदी ने कहा कि यह अधिनियम भारत को अधिक नारी-नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था की ओर ले जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आह्वान किया, यह कहते हुए कि यह सशक्तिकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा कि
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महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी, जिससे समाज में उनकी भूमिका और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
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