योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई नियमावली का ऐलान किया
यूपी में वक्फ संपत्तियों के 'खेल' पर लगेगी लगाम, योगी सरकार लागू करने जा रही नई नियमावली
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई नियमावली लागू करने जा रही है। यह नियमावली वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और राजस्व में वृद्धि पर केंद्रित है।
- 01नई नियमावली वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी।
- 02वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकने और आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
- 03जिलाधिकारियों की भूमिका वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और विवाद समाधान में बढ़ाई जाएगी।
- 04बिना लिखित वक्फ डीड के संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाएगी।
- 05वित्तीय पारदर्शिता के लिए नियमित आडिट और दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य होंगे।
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई नियमावली बनाने जा रही है। इस नियमावली का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, जवाबदेह और राजस्व-सक्षम बनाना है। इससे बेशकीमती वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकने और आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। नई नियमावली में जिलाधिकारियों की भूमिका को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, सत्यापन और विवादों के समाधान में प्रशासन की सीधी भागीदारी होगी। इसके अलावा, बिना लिखित वक्फ डीड के किसी भी संपत्ति को वक्फ मान्यता नहीं दी जाएगी, जिससे नए विवादों पर रोक लगेगी। वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए वक्फ संस्थानों के आय-व्यय का नियमित आडिट अनिवार्य होगा। इस नियमावली के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का डिजिटल सर्वे और रिकार्ड भी तैयार किया जाएगा, जिससे हर संपत्ति का स्पष्ट ब्योरा उपलब्ध रहेगा।
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नई नियमावली से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर होगा, जिससे आम लोगों को संपत्तियों के विवादों से राहत मिलेगी और आय में वृद्धि होगी।
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