न्यायालय ने बीमा कंपनी को किया 5.15 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश
बीमा कंपनी ने किया था भुगतान से इनकार, कार मालिक ने ऐसा क्या किया जो अब ब्याज सहित मिलेंगे लाखों
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मेरठ में स्थाई लोक अदालत ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कार मालिक रविंद्र कुमार को 5.15 लाख रुपये का बीमा भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक क्षति के लिए 20,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये भी देने का निर्देश दिया गया है।
- 01स्थाई लोक अदालत ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया।
- 02रविंद्र कुमार ने 2016 में कार खरीदी थी।
- 03बीमा राशि 5.15 लाख रुपये है।
- 04मानसिक क्षति के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- 05बीमा कंपनी ने पहले भुगतान से इनकार किया था।
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मेरठ में स्थाई लोक अदालत ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर उपभोक्ता सेवाओं में कमी का आरोप लगाते हुए कार मालिक रविंद्र कुमार को 5.15 लाख रुपये का बीमा भुगतान करने का आदेश दिया है। रविंद्र कुमार ने 2016 में कार खरीदी थी और 2020 में बीमा कराया था। उनकी कार अचानक आग लगने से जल गई थी, जिसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग की, लेकिन कंपनी ने भुगतान से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने न्यायालय में मामला दायर किया, जिसमें उन्होंने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि वह बीमा राशि के साथ 8 प्रतिशत ब्याज, मानसिक क्षति के लिए 20,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करे।
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इस निर्णय से अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का सहारा लेने की प्रेरणा मिलेगी।
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