जहानाबाद में सैरात बंदोबस्ती विवाद: नगर पंचायत का फैसला रद्द
Bihar News: सैरात पर संग्राम, एक ही जमीन पर दो बंदोबस्ती, DDC ने नगर पंचायत का फैसला किया रद्द
Amar Ujala
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जहानाबाद जिले के घोषी नगर पंचायत में सैरात की बंदोबस्ती को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। एक ही जमीन पर नगर पंचायत और जिला परिषद ने अलग-अलग बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिसके चलते जिला परिषद ने नगर पंचायत द्वारा की गई बंदोबस्ती को रद्द कर दिया।
- 01घोषी नगर पंचायत और जिला परिषद के बीच सैरात की बंदोबस्ती को लेकर विवाद हुआ।
- 02एक ही जमीन पर दोनों निकायों ने अलग-अलग बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की।
- 03जिला परिषद ने नगर पंचायत द्वारा की गई बंदोबस्ती को रद्द कर दिया।
- 04नगर पंचायत का दावा है कि खाली जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में आती है।
- 05बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार, जिला परिषद की संपत्ति पर नगर पंचायत का अधिकार नहीं है।
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जहानाबाद जिले के घोषी नगर पंचायत में सैरात (हाट-बाजार) की बंदोबस्ती को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। एक ही जमीन पर जिला परिषद और नगर पंचायत ने बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। जिला परिषद ने नगर पंचायत द्वारा की गई बंदोबस्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और स्पष्टीकरण भी मांगा। जिला परिषद के अधिकारियों का कहना है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 100 के अनुसार, उनकी संपत्ति पर नगर निकाय बंदोबस्ती नहीं कर सकते। वहीं, नगर पंचायत का कहना है कि खाली जमीन उनकी है। इस स्थिति ने प्रशासनिक विवाद को और बढ़ा दिया है।
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इस विवाद का असर स्थानीय व्यापारियों और सैरात के उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें एक स्पष्ट दिशा-निर्देश की आवश्यकता होगी।
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