उत्तर प्रदेश में नए नंबर प्लेट नियम: 15 अप्रैल से लागू होंगे सख्त जुर्माने
यूपी में नंबर प्लेट को लेकर 15 अप्रैल से नया नियम, उल्लंघन पर कटेगा 15 हजार रुपये का चालान
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उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के बिना वाहनों को प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं मिलेगा। उल्लंघन पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह नियम फर्जी नंबर प्लेटों पर रोक लगाने के लिए लागू किया जा रहा है।
- 0115 अप्रैल से HSRP न होने पर PUC नहीं मिलेगा।
- 02उल्लंघन पर कुल 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- 03लगभग 2 करोड़ पुराने वाहनों में अभी HSRP नहीं है।
- 04HSRP चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने में मददगार है।
- 05ऑनलाइन आवेदन से HSRP लगवाना संभव है।
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उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से एक नया नियम लागू होगा, जिसके तहत बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों को प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं मिलेगा। यह कदम फर्जी नंबर प्लेटों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। यदि कोई वाहन मालिक बिना PUC के पकड़ा जाता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, और HSRP न होने पर 5,000 रुपये का अलग चालान कटेगा। इस प्रकार, दोनों नियमों के उल्लंघन पर कुल 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वर्तमान में, 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड सभी वाहनों में HSRP लग चुकी है, लेकिन लगभग 2 करोड़ पुराने वाहनों में अभी भी यह प्लेट नहीं लगी है। HSRP एक खास एल्युमिनियम प्लेट है, जिसमें अशोक चक्र का होलोग्राम और यूनिक लेजर कोड होता है, जो चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद करता है। वाहन मालिक HSRP लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें फीस दोपहिया के लिए लगभग 400 रुपये और चारपहिया के लिए 1100 रुपये है।
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इस नियम के लागू होने से वाहन मालिकों को अपने वाहनों में HSRP लगवाना अनिवार्य होगा, जिससे वे भारी जुर्माने से बच सकेंगे।
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