सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट ने रोका जमानती वारंट
सलमान खान पर लगे थे गुमराह करने वाला पान मसाला ऐड करने के आरोप, मामले में भाईजान को लेकर आई बड़ी अपडेट
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से पान मसाला विज्ञापन मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें 13 अप्रैल को उपभोक्ता आयोग के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं है।
- 01राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट पर रोक लगाई।
- 02सलमान खान को अब 13 अप्रैल को उपभोक्ता आयोग के सामने पेश नहीं होना है।
- 03योगेंद्र सिंह बडियाल ने सलमान पर गुमराह करने वाले विज्ञापन का आरोप लगाया।
- 04आयोग ने सलमान खान के खिलाफ चार बार जमानती वारंट जारी किया था।
- 05मशहूर हस्तियों को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II द्वारा उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप सिंघी की बेंच ने सलमान खान और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अब सलमान खान को 13 अप्रैल को उपभोक्ता आयोग के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि पहले उन्हें पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी गई थी। यह मामला योगेंद्र सिंह बडियाल द्वारा दायर शिकायत से संबंधित है, जिसमें सलमान खान पर गुमराह करने वाले विज्ञापन चलाने का आरोप लगाया गया है। आयोग ने सलमान खान के खिलाफ चार बार जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उन्हें तामील नहीं कराया जा सका। आयोग ने कहा कि मशहूर हस्ती होने का मतलब यह नहीं है कि कोई कानून से ऊपर हो जाए।
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इस निर्णय से सलमान खान को तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिली है, जिससे उनकी पेशेवर गतिविधियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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