दिल्ली के खान मार्केट में रेस्टोरेंट्स को बिना फायर NOC चलाने की अनुमति
दिल्ली की 'शान': खान मार्केट में बिना फायर NOC चलेंगे रेस्टोरेंट, HC ने दी इजाजत दी, लेकिन ये है एक शर्त
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दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट में रेस्टोरेंट्स को राहत देते हुए कहा है कि यदि एक समय में 50 से कम ग्राहक हों, तो उन्हें फायर डिपार्टमेंट से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट ने यह आदेश 50 से अधिक रेस्टोरेंट्स की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।
- 01खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को फायर NOC की आवश्यकता नहीं होगी यदि ग्राहक संख्या 50 से कम है।
- 02दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 से अधिक रेस्टोरेंट्स की याचिकाओं पर सुनवाई की।
- 03कोर्ट ने NDMC की अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें हेल्थ लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- 04रेस्टोरेंट्स ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वे 50 से अधिक ग्राहकों को नहीं आने देंगे।
- 05भविष्य में किसी भी कार्रवाई से पहले 30 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा।
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दिल्ली के खान मार्केट में रेस्टोरेंट्स को अब फायर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उनकी क्षमता 50 ग्राहकों से कम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय शुक्रवार को कई रेस्टोरेंट्स की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि खान मार्केट एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक बाजार है, जहाँ रेस्टोरेंट्स की पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित हैं और इनमें आने-जाने का केवल एक ही रास्ता है। रेस्टोरेंट्स ने अदालत को यह भी भरोसा दिया कि वे किसी भी समय 50 से अधिक ग्राहकों को नहीं आने देंगे। इसके साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि फायर NOC न होने पर किसी भी सख्त कार्रवाई से पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। यह निर्णय खान मार्केट की विशेष बनावट और उसकी ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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इस फैसले से खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को संचालन में आसानी होगी, जिससे व्यापार में वृद्धि हो सकती है।
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