सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी की ₹14,543 करोड़ की बोली को दी मंजूरी, वेदांता की चुनौती खारिज
वेदांत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदाणी की ₹14,535 करोड़ की बोली पर रोक से इनकार; लेकिन रखी एक शर्त
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सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी एंटरप्राइजेज की दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए ₹14,543 करोड़ की रेजोल्यूशन योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वेदांता लिमिटेड की चुनौती भी खारिज कर दी गई, लेकिन कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक शर्त रखी।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी की बोली को मंजूरी दी।
- 02वेदांता की चुनौती को खारिज किया गया।
- 03निगरानी समिति को एनसीएलएटी से मंजूरी लेनी होगी।
- 04अदाणी का ऑफर त्वरित भुगतान के लिए था।
- 05वेदांता का प्रस्ताव अधिक मूल्य वाला था, लेकिन खारिज कर दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदाणी एंटरप्राइजेज की दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के लिए ₹14,543 करोड़ की रेजोल्यूशन योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड की चुनौती को भी खारिज कर दिया, जिसका दावा था कि उसका प्रस्ताव अदाणी ग्रुप से बेहतर था। अदाणी का प्रस्ताव लगभग ₹6,000 करोड़ का त्वरित भुगतान और शेष राशि दो साल में चुकाने का था, जबकि वेदांता ने भुगतान के लिए पांच साल का समय मांगा था। कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्रक्रिया की निगरानी कर रही समिति को निर्देश दिया कि किसी भी बड़े कदम से पहले एनसीएलएटी की मंजूरी लेनी होगी। एनसीएलएटी अब इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को करेगा।
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इस फैसले से अदाणी ग्रुप को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
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