हरियाणा में पानी और सीवेज बिल बकायादारों को राहत, 31 मई तक भुगतान पर ब्याज और जुर्माना माफ
हरियाणा में पानी-सीवेज बिल बकायादारों को बड़ी राहत, 31 मई तक चुकाने पर ब्याज और जुर्माना होगा माफ
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हरियाणा सरकार ने पानी और सीवेज बिल बकायादारों को राहत प्रदान की है। यदि वे 31 मई तक अपना बकाया चुकाते हैं, तो ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। यह छूट केवल मीटरयुक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए है।
- 0131 मई तक बकाया बिल चुकाने पर ब्याज और जुर्माना माफ होगा।
- 02यह छूट केवल मीटरयुक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- 03बकाया बिलों का भुगतान न करने पर कनेक्शन काटे जाएंगे।
- 0431 दिसंबर 2025 तक बकाया पर सौ प्रतिशत अधिभार की छूट दी जाएगी।
- 05अवैध कनेक्शन काटने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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हरियाणा के शहरों में पानी और सीवेज बिल बकायादार लाखों परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है। यदि उपभोक्ता 31 मई 2024 तक अपना बकाया बिल चुकाते हैं, तो उनके ऊपर लगे ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। समय पर बिल का भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं पर हर बार 10 प्रतिशत की दर से ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है, जिससे लाखों परिवारों पर बकाया खड़ा हो गया है। इस योजना के तहत, यदि उपभोक्ता 31 मई तक भुगतान करते हैं, तो उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया पर सौ प्रतिशत अधिभार की छूट मिलेगी। यह छूट केवल मीटरयुक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए है। मीटर रहित कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ उठाने के लिए पहले मीटर लगवाना होगा। इसके अलावा, विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 जून से बकाया बिलों का भुगतान न करने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और अवैध कनेक्शन काटने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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इस निर्णय से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, जो लंबे समय से बकाया बिलों के कारण परेशान थे।
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