सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक अभय कुमार की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक अभय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई से किया इनकार
Jagran
Image: Jagran
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक अभय कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के चुनाव याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने अभय कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।
- 02विधायक ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
- 03न्यायालय ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
- 04कपिल सिब्बल ने विधायक का प्रतिनिधित्व किया।
- 05पीठ ने विधायक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील करने की सलाह दी।
Advertisement
In-Article Ad
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक अभय कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती थी, जिसमें उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की अपील रद कर दी गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अभय कुमार को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने कहा कि विधायक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव याचिका का विरोध करना चाहिए। इस मामले में विधायक का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे थे।
Advertisement
In-Article Ad
इस निर्णय से अभय कुमार मिश्रा को अपने चुनावी विवाद को हल करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख करना होगा।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि चुनावी विवादों को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना सही है?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।


-1776448776809.webp&w=1200&q=75)

