उत्तराखंड में होटल-रेस्टोरेंट को बिजली बिल में राहत, नई प्रक्रिया लागू
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का फैसला, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को बिजली बिल में राहत की प्रक्रिया शुरू
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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने होटल, रेस्टोरेंट और रिसार्ट संचालकों के लिए आफ सीजन में बिजली बिल में राहत देने की प्रक्रिया शुरू की है। 1 नवंबर से 31 मार्च तक की अवधि को आफ सीजन माना जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं को अधिकतम मांग के 10 प्रतिशत तक सीमित रहने पर फिक्स चार्ज में छूट मिलेगी।
- 01उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने होटल-रेस्टोरेंट को बिजली बिल में राहत देने का निर्णय लिया।
- 02आफ सीजन की अवधि 1 नवंबर से 31 मार्च तक होगी।
- 03उपभोक्ताओं को अधिकतम मांग के 10 प्रतिशत तक सीमित रहने पर फिक्स चार्ज में छूट मिलेगी।
- 04स्मार्ट या टीवीएम मीटर होना अनिवार्य है।
- 05इस निर्णय से पर्यटन आधारित व्यवसायों को आर्थिक राहत मिलेगी।
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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने होटल, रेस्टोरेंट और रिसार्ट संचालकों को आफ सीजन में बिजली बिल में राहत देने के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की है। यह राहत 1 नवंबर से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान उपलब्ध होगी, जिसे आफ सीजन माना जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग उसके अनुबंधित लोड के 10 प्रतिशत तक सीमित रहती है, तो फिक्स चार्ज भी केवल 10 प्रतिशत लोड के आधार पर लिया जाएगा। यदि मांग इस सीमा से अधिक होती है, तो सामान्य दरों के अनुसार पूरा बिल वसूला जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट या टीवीएम मीटर होना अनिवार्य है। यह व्यवस्था केवल होटल, रेस्टोरेंट, रिसार्ट और पंजीकृत होम-स्टे पर लागू होगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि ऊर्जा निगम इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करे ताकि पात्र उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। इस निर्णय से राज्य के पर्यटन आधारित व्यवसायों को आफ सीजन में आर्थिक राहत मिलेगी और कारोबार में स्थिरता आएगी।
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इस निर्णय से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को आफ सीजन में बिजली बिल में राहत मिलेगी, जिससे उनके व्यवसाय को स्थिरता मिलेगी।
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