रामपुर में स्कूल बसों की निगरानी के लिए नए नियम लागू
Rampur News: स्कूल बसों में जीपीएस से लेकर सीसीटीवी कैमरों की भी होगी जांच
Amar Ujala
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रामपुर में स्कूल बस संचालकों पर सख्ती बरती जाएगी। परिवहन विभाग ने स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल के तहत बसों की जानकारी देने का आदेश दिया है, जिसमें जीपीएस और सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शामिल है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
- 01स्कूल बस संचालकों पर सख्ती बरती जाएगी।
- 02परिवहन विभाग ने स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल शुरू किया है।
- 03बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरों की जांच होगी।
- 04संचालकों को सभी आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा करने होंगे।
- 05मानकों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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रामपुर में स्कूल बस संचालकों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। परिवहन विभाग ने स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल के तहत सभी संचालकों को अपने वाहनों की जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस पोर्टल पर संचालकों को अपने वाहन का पंजीकरण क्रमांक, प्रकार, आयु, इंजन मॉडल, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जीपीएस डिवाइस और सीसीटीवी कैमरे की जानकारी भरनी होगी। यदि संचालक मानकों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि सभी स्कूल संचालकों को समय-समय पर जांच के लिए तैयार रहना होगा।
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यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे अभिभावक सुरक्षित परिवहन की उम्मीद कर सकते हैं।
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