ट्रैक्टर-ट्रॉली लूटने के मामले में टिंकू कालिया को सात साल की जेल
UP: ट्रैक्टर-ट्रॉली लूटने वाला टिंकू कालिया दोषी करार, सात साल की जेल; हथियारों के बल पर की थी वारदात
Amar Ujala
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टिंकू कालिया, निवासी कुबेरपुर, फिरोजाबाद, को ट्रैक्टर-ट्रॉली और नकदी लूटने के मामले में दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश ने उसे सात साल की जेल और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह घटना 21 अक्टूबर 2015 को हुई थी।
- 01टिंकू कालिया को ट्रैक्टर-ट्रॉली लूटने का दोषी पाया गया।
- 02उसे सात साल की जेल की सजा सुनाई गई।
- 03घटना 21 अक्टूबर 2015 को हुई थी।
- 04लूट के दौरान बदमाशों ने हथियारों का इस्तेमाल किया।
- 05एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
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टिंकू कालिया, जो कुबेरपुर, फिरोजाबाद का निवासी है, को ट्रैक्टर-ट्रॉली और चालक की नकदी लूटने के मामले में दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र, नीरज कुमार बक्शी ने उसे सात साल की कारावास और चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 21 अक्टूबर 2015 को हुई थी, जब पप्पू नामक चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंटें लेकर जा रहा था। बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर ट्रैक्टर को रुकवाया, चालक को बंधक बनाया और लूटपाट की। बाद में, चालक ने अपने मालिक को सूचित किया, जिसने गांव वालों को बुलाया। बदमाशों ने गांव वालों पर फायरिंग की और भाग गए। इस मामले में पुलिस ने टिंकू कालिया सहित अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया।
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इस फैसले से क्षेत्र में अपराधियों को सजा मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
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