छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने RTE में लापरवाही पर सरकार से मांगा हलफनामा
छुट्टी के दिन खुली अदालत, RTE में लापरवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा हलफनामा
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है और 8 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई होगी।
- 01छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने RTE अधिनियम के तहत दाखिले में लापरवाही पर संज्ञान लिया।
- 02कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है।
- 0338,438 में से केवल 23,766 आवेदनों का ही सत्यापन हुआ है।
- 0416,000 से अधिक आवेदन अभी भी लंबित हैं।
- 05अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को होगी।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एक विशेष रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छुट्टी के दिन भी विशेष सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि RTE अधिनियम के तहत दाखिले की प्रक्रिया में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार से हलफनामा मांगा गया है और 8 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में सामने आया कि कुल 38,438 आवेदनों में से केवल 23,766 का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि 16,000 से अधिक आवेदन अब भी लंबित हैं। कई जिलों में सत्यापन की स्थिति बेहद खराब है, जिससे स्कूल आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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इस मामले से प्रभावित अभिभावकों को दाखिले की प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी योजनाओं पर असर पड़ेगा।
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