दिव्यांगों के लिए विवाह पर 35 हजार रुपये की सहायता योजना
दिव्यांगों के लिए खुशखबरी: शादी करने पर मिलेंगे 35 हजार रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन और क्या हैं शर्तें
Amar Ujala
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भारत में दिव्यांगों के लिए एक नई योजना के तहत, शादी करने वाले दंपती को 35 हजार रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक शर्तें जानें। योजना का लाभ लेने के लिए दंपती की आयु और दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
- 01दिव्यांग दंपती को शादी पर 35 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।
- 02युवक की आयु 21-45 वर्ष और युवती की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए।
- 03आवेदन के लिए आयकरदाता नहीं होना अनिवार्य है।
- 04दिव्यांगता का प्रमाणपत्र 40 फीसदी से अधिक होना चाहिए।
- 05आवेदन के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता है।
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भारत में दिव्यांगों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत विवाह करने वाले दंपती को 35 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, दंपती में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उन्हें कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण, शादी कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, संयुक्त बैंक खाता, निवास, आधार, आय और जाति प्रमाणपत्र शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया विभाग की वेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है।
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यह योजना दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके विवाह को प्रोत्साहित करेगी।
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