पटना में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक, जुर्माना 2 लाख तक
पटना में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक, 7% से अधिक फीस बढ़ाई तो लगेगा 2 लाख तक जुर्माना
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पटना, बिहार में निजी स्कूलों द्वारा 7% से अधिक फीस वृद्धि पर रोक लगाई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को फीस विनियमन अधिनियम 2019 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 01निजी स्कूलों की फीस में 7% से अधिक वृद्धि नहीं हो सकेगी।
- 02अभिभावक 30 दिन के भीतर शिकायत कर सकते हैं।
- 03शुल्क विनियमन समिति मामले की जांच करेगी।
- 04पहली बार उल्लंघन पर 1 लाख और दूसरी बार 2 लाख रुपये का जुर्माना।
- 05स्कूलों को फीस का पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा।
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पटना, बिहार में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अब कोई भी निजी स्कूल पिछले वर्ष की तुलना में 7% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। यदि स्कूल इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर पहली बार 1 लाख और दूसरी बार 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अभिभावक फीस वृद्धि की शिकायत 30 दिन के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में कर सकते हैं, जहां शुल्क विनियमन समिति इसकी जांच करेगी। इसके अलावा, स्कूलों को अपने कक्षावार पुस्तकों की सूची और ड्रेस की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जिससे अभिभावक स्वतंत्रता से किताबें और ड्रेस खरीद सकें। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत की किरण है जो बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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इस नियम के लागू होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शिक्षा के खर्च में राहत मिलेगी।
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