इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया आदेश: जमानत में आपराधिक इतिहास का विवरण अनिवार्य
UP : हाईकोर्ट का निर्देश - न्यायिक अधिकारियों को जमानत आदेश में आरोपी के आपराधिक इतिहास का विवरण देना होगा
Amar Ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों को जमानत आदेश में आरोपी के आपराधिक इतिहास का विवरण एक तालिका में देने का निर्देश दिया है। यह आदेश नफीस उर्फ मोहम्मद नफीस की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें आरोपी ने अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी छिपाई थी।
- 01जमानत आदेश में आपराधिक इतिहास का विवरण देना अनिवार्य किया गया है।
- 02अदालत ने नफीस के मामले में गंभीर विसंगति पाई।
- 03नए नियमों के अनुसार, सभी लंबित मामलों का विवरण देना जरूरी है।
- 04सरकारी वकील और जांच अधिकारी को सही जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश।
- 05अगर अभियोजन पक्ष सही तथ्य नहीं लाता है, तो प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जमानत आदेश में आरोपी के आपराधिक इतिहास का विवरण एक तालिका में शामिल करें। यह आदेश न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की एकल पीठ ने नफीस उर्फ मोहम्मद नफीस की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आरोपी ने यह दावा किया था कि उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, जबकि वास्तव में उसके खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज थे। कोर्ट ने कहा कि नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक आरोपी को जमानत के लिए आवेदन करते समय अपने खिलाफ लंबित सभी मामलों और पिछले अदालती फैसलों का विवरण देना अनिवार्य है। इसके अलावा, सरकारी वकील और जांच अधिकारी को आरोपी का सटीक आपराधिक इतिहास अदालत में पेश करना होगा। यदि अभियोजन पक्ष सही तथ्य नहीं लाता है, तो मामले को संबंधित उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा। नफीस पर एक महिला के साथ मारपीट का आरोप था, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात हुआ था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। अदालत ने उसे व्यक्तिगत बॉंड और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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इस आदेश से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आरोपी के आपराधिक इतिहास को छिपाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।
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