दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' के गाने पर मध्यस्थता का दिया आदेश
'धुरंधर 2' में 'त्रिदेव' के 'ओए ओए' गाने पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश, दोनों पक्षों को सुझाया ये रास्ता
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' में 'त्रिदेव' के गाने के उपयोग को लेकर विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। त्रिमूर्ति फिल्म्स ने बिना अनुमति के गाने के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों को रॉयल्टी और मुआवजे पर बातचीत करने का निर्देश दिया गया है।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' के गाने को लेकर विवाद का मध्यस्थता के लिए भेजा।
- 02त्रिमूर्ति फिल्म्स ने बिना अनुमति के गाने के इस्तेमाल का आरोप लगाया।
- 03कोर्ट ने दोनों पक्षों को रॉयल्टी और मुआवजे पर बातचीत करने का निर्देश दिया।
- 04मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
- 05फिल्म 'धुरंधर 2' का ओटीटी रिलीज अभी संभव नहीं है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' में 1989 की फिल्म 'त्रिदेव' के गाने 'तिरछी टोपीवाले' के उपयोग को लेकर चल रहे विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का आदेश दिया है। त्रिमूर्ति फिल्म्स ने आरोप लगाया है कि गाने का इस्तेमाल बिना उचित अनुमति के किया गया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि यह विवाद मुख्य रूप से आर्थिक प्रकृति का नहीं लगता और दोनों पक्षों को रॉयल्टी और मुआवजे के मुद्दों पर बातचीत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एक वरिष्ठ मध्यस्थ की नियुक्ति का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी, और इस दौरान फिल्म 'धुरंधर 2' के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संभावित लाभ उठाया जाता है, तो उसे रिकॉर्ड में रखा जाए।
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