हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर लगाई रोक
हिमाचल सरकार ने सेवाविस्तार और पुनर्नियुक्ति पर लगाई रोक, कार्मिक विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश
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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा जाएगा, जिससे नई भर्तियों का रास्ता साफ होगा।
- 01हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाई है।
- 02कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
- 03कोई भी प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा जाएगा।
- 04सेवा विस्तार पर कार्यरत कर्मचारी निर्धारित अवधि पूरी होते ही सेवानिवृत्त माने जाएंगे।
- 05इस निर्णय से नई भर्तियों का रास्ता साफ होगा।
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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी विभाग अब किसी अधिकारी या कर्मचारी के सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन का प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजेगा। यदि ऐसे प्रस्ताव भेजे जाते हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्तमान में जो अधिकारी या कर्मचारी सेवा विस्तार पर हैं, उन्हें उनकी निर्धारित अवधि पूरी होते ही स्वतः सेवानिवृत्त माना जाएगा। इस निर्णय से लंबे समय से चली आ रही सेवा विस्तार की परंपरा समाप्त होगी और नई भर्तियों का रास्ता साफ होगा।
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इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि में कोई वृद्धि नहीं होगी, जिससे नई भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
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