पाकिस्तान में नाबालिग ईसाई लड़की की शादी को मान्यता देने का विवादित फैसला
नाबालिग ईसाई बच्ची की मुस्लिम शख्स से शादी जायज, पाकिस्तानी कोर्ट के खौफनाक फैसले से ब्रिटेन भी आगबबूला
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पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक ईसाई नाबालिग लड़की की मुस्लिम व्यक्ति से शादी को मान्यता दी है, जिसे ईसाई समुदाय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस फैसले से ईसाई और हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
- 01पाकिस्तानी अदालत ने नाबालिग ईसाई लड़की की शादी को मान्यता दी है।
- 02ईसाई समुदाय ने इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।
- 03फैसले को लेकर ब्रिटेन के सांसदों ने भी चिंता व्यक्त की है।
- 04पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते मामलों की आशंका।
- 05ईसाई बिशपों ने न्यायपालिका के रूढ़िवादी दृष्टिकोण की आलोचना की।
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पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 25 मार्च को एक विवादास्पद फैसला सुनाते हुए एक 13 वर्षीय ईसाई लड़की, मारिया बीबी, की मुस्लिम व्यक्ति शहरयार अहमद से शादी को मान्यता दी। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के ईसाई समुदाय ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें 200 से अधिक ईसाइयों ने हैदराबाद में रैली आयोजित की। पाकिस्तान कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस (पीसीबीसी) ने अदालत के इस निर्णय को 'कानून के अलग-अलग तरीके से पालन' के रूप में वर्णित किया है, जिससे ईसाई लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। ब्रिटेन के सांसदों ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मामला न केवल पाकिस्तान में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। बिशप सैमसन शुकार्डिन और लाहौर के कैथोलिक आर्कबिशप खालिद रहमत ने अदालत के इस फैसले की कड़ी निंदा की है।
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इस फैसले से पाकिस्तान में ईसाई और हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनके अधिकारों और सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
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