देहरादून में केसीसी लोन घोटाले में बैंक प्रबंधक सहित दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया
देहरादून: 2.85 करोड़ के केसीसी लोन घोटाले में बैंक मैनेजर समेत दो दोषी करार
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देहरादून में सीबीआई की विशेष अदालत ने केसीसी लोन घोटाले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। पूर्व बैंक प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर को चार साल की सजा मिली, जबकि अन्य आरोपित को एक वर्ष की सजा सुनाई गई। यह मामला 2017 में दर्ज किया गया था और इसमें 2.85 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप था।
- 01सीबीआई की विशेष अदालत ने दो व्यक्तियों को केसीसी लोन घोटाले में दोषी ठहराया।
- 02पूर्व बैंक प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर को चार साल की सजा मिली।
- 03अन्य आरोपित श्याम सुंदर सिंह को एक वर्ष की सजा सुनाई गई।
- 04घोटाले में 2.85 करोड़ रुपये का फसल ऋण शामिल था।
- 05यह मामला 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था।
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देहरादून में सीबीआई की विशेष अदालत ने केसीसी (कृषि ऋण) घोटाले में दो व्यक्तियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने पूर्व बैंक प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर को चार साल की कैद और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, उधारकर्ता श्याम सुंदर सिंह को एक वर्ष की कैद और 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। यह मामला 2017 में सीबीआई एसीबी देहरादून द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि 2014-15 के दौरान अयोग्य लाभार्थियों को 2.85 करोड़ रुपये के केसीसी/फसल ऋण स्वीकृत किए गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि कृषि उपकरण डीलर के साथ मिलीभगत कर इस धनराशि का उपयोग गैर-कृषि कार्यों में किया गया, जिससे बैंक को 3.15 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका बनी।
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इस फैसले से बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी।
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