मंडी में दिव्यांग महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज
मंडी में दिव्यांग महिला से दुष्कर्म: कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ खारिज की आरोपित की जमानत याचिका
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और आरोपित के रिहा होने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है।
- 01अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज की।
- 02आरोपित पर 13 जनवरी को 40 वर्षीय दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का आरोप है।
- 03प्रत्यक्षदर्शी और पीड़िता के बयान को महत्वपूर्ण माना गया।
- 04राज्य पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को उजागर किया।
- 05अदालत ने कहा कि अपराध में कठोर सजा का प्रविधान है।
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपित, जो सदर क्षेत्र का निवासी है, पर 13 जनवरी को एक 40 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना के समय एक व्यक्ति ने इसे देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपित ने अपनी निर्दोषता का दावा किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि, राज्य पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और आरोपित के रिहा होने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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इस निर्णय से स्थानीय समुदाय में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलेगा और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के प्रति सख्ती का संदेश जाएगा।
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