सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता को सुरक्षित रखा
मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधानसभा सदस्यता रहेगी बरकरार
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जिसने हेट स्पीच से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इससे उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है और वे अपने पद पर बने रहेंगे।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता को सुरक्षित रखा है।
- 02हेट स्पीच से जुड़े मामले में निचली अदालत ने अंसारी को सजा सुनाई थी।
- 03इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाई थी।
- 04उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
- 05सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
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उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक के फैसले को बरकरार रखा। इससे उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। पहले निचली अदालत ने अंसारी को सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब्बास अंसारी की सदस्यता सुरक्षित है और वे अपने पद पर बने रहेंगे।
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अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित रहने से उनके समर्थकों में राहत की लहर है और राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी।
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