आगरा में नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपियों को जमानत नहीं मिली
Agra News: नौकरी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के आरोपी पिता-पुत्र को नहीं मिली जमानत, एफसीआई और पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगवाने के नाम की थी 11.20 लाख रुपये की ठगी
Amar Ujala
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आगरा के रनवीर सिंह और उनके पुत्र प्रमोद कुमार को नौकरी दिलाने के नाम पर 11.20 लाख रुपये की ठगी के मामले में जमानत नहीं मिली। आरोप है कि उन्होंने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पीड़ितों से पैसे लिए।
- 01रनवीर सिंह और प्रमोद कुमार पर नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप
- 02पीड़ितों से 11.20 लाख रुपये की ठगी की गई
- 03फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसे लिए गए
- 04जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने किया निरस्त
- 05मामला थाना मलपुरा में दर्ज है
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आगरा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में रनवीर सिंह और उनके पुत्र प्रमोद कुमार को जमानत नहीं मिली। जिला मथुरा के थाना मर्गोरा क्षेत्र के निवासी आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने मई 2020 में पीड़ित रमेश चंद से कहा कि उनका पुत्र एफसीआई में इंस्पेक्टर है और वह उसके बेटे को एफसीआई में नौकरी दिला सकता है। इसके बाद, जून 2020 में उन्होंने दो लाख रुपये एडवांस के तौर पर लिए और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर कुल 11.20 लाख रुपये की ठगी की। एडीजे-1 पुष्कर उपाध्याय ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। यह मामला थाना मलपुरा में दर्ज है, जहां पीड़ित ने तहरीर दी थी।
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इस मामले से स्थानीय लोगों में नौकरी के नाम पर ठगी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
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