बिहार के पार्षद संजीव कुमार की सदस्यता पर खतरा, चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप
बिहार के एक पार्षद पर लटक सकती है सदस्यता खत्म होने की तलवार, उम्र और बच्चों के हलफनामे पर जांच
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बिहार के मनेर नगर परिषद के वार्ड 3 के पार्षद संजीव कुमार पर चुनावी हलफनामे में उम्र और बच्चों की संख्या को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। यदि आरोप सही पाए गए, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। यह मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है और जांच जारी है।
- 01वार्ड 3 के पार्षद संजीव कुमार पर चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं।
- 02उम्र के संबंध में जन्म तिथि और नामांकन पत्र में विसंगति पाई गई है।
- 03बच्चों की संख्या छुपाने का भी आरोप है, जो नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।
- 04मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है और जांच शुरू हो चुकी है।
- 05यदि आरोप सही पाए गए, तो पार्षद की सदस्यता रद्द की जा सकती है।
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बिहार के मनेर नगर परिषद में वार्ड 3 के पार्षद संजीव कुमार के खिलाफ चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार, संजीव ने अपनी जन्म तिथि 1 जनवरी 2005 बताई, जबकि नामांकन पत्र में उनकी उम्र 38 वर्ष दर्ज की गई है। इस प्रकार, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो जाती है, जो कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम है। इसके अलावा, पार्षद पर बच्चों की संख्या छुपाने का भी आरोप है। बिहार नगर निगम अधिनियम 2007 के तहत, यदि किसी पार्षद के दो से अधिक बच्चे हैं, तो वह अयोग्य हो जाता है। इस मामले की शिकायत Sujeet Kumar द्वारा की गई थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। यह मामला अब निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है, और अपर सचिव ने जांच के निर्देश दिए हैं। यदि आरोप सही पाए गए, तो संजीव कुमार की सदस्यता रद्द की जा सकती है। पहले ही वार्ड 2 में इसी प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे नगर परिषद की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है।
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यदि संजीव कुमार की सदस्यता रद्द होती है, तो इससे नगर परिषद की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ सकता है।
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