धर्मशाला में चेक बाउंस मामले में महिला की सजा पर रोक
Kangra News: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपील लंबित रहने तक सजा पर लगाई रोक
Amar Ujala
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में एक महिला को चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने राहत देते हुए उसकी सजा पर रोक लगा दी है। महिला को 14 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, जिसे अपील लंबित रहने तक स्थगित किया गया है।
- 01अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने महिला की सजा पर रोक लगाई।
- 02महिला को 14 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।
- 03सुनवाई में समय लगने के कारण सजा को स्थगित किया गया।
- 04महिला को डेढ़ लाख रुपये का निजी मुचलका प्रस्तुत करना होगा।
- 05यदि अपील खारिज होती है, तो महिला को अदालत में उपस्थित होना होगा।
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में एक चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराई गई महिला को राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उसकी सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि अपील लंबित रहने तक सजा को स्थगित किया जाना उचित है। महिला को 16 फरवरी 2026 को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार दिया गया था और उसे 14 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही, उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायालय ने आदेश दिया है कि महिला को डेढ़ लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का जमानती प्रस्तुत करना होगा। यदि अपील खारिज होती है, तो महिला को अदालत में उपस्थित होकर सजा भुगतनी होगी।
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इस फैसले से महिला को न्याय मिल सकता है और यदि अपील सफल होती है, तो उसे सजा से राहत मिलेगी।
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