जबलपुर में होमगार्ड प्लाटून कमांडर चयन प्रक्रिया निरस्त, नए विज्ञापन का आदेश
Jabalpur News: होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया निरस्त, नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के आदेश
Amar Ujala
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने नए सिरे से चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर दिया था।
- 01मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने होमगार्ड प्लाटून कमांडर चयन प्रक्रिया को निरस्त किया।
- 02स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया।
- 03नए सिरे से चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया।
- 04प्लाटून कमांडर के लिए कुल 199 स्वीकृत पद हैं।
- 05शारीरिक और लिखित परीक्षा की तिथियाँ 16 और 17 मार्च निर्धारित थीं।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएस भट्टी की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि नए सिरे से चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। याचिकाकर्ता सविनय कुमार गर्ग के अधिवक्ता विकास महावर ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही अपात्र घोषित कर दिया था। प्लाटून कमांडर के लिए कुल 199 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 6% इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। होमगार्ड डीजी ने 27 जनवरी 2026 को चार पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन परीक्षा से पहले 18 उम्मीदवारों को अपात्र घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने इस प्रक्रिया को विधि सम्मत नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया।
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इस निर्णय से होमगार्ड में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को फिर से चयन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा।
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