नासिक में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में हेडमास्टर को उम्रकैद की सजा
Nashik News: 13 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले हेडमास्टर को उम्रकैद की सजा, नासिक कोर्ट ने सुनाया फैसला
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महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी तालुका में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी हेडमास्टर तुकाराम गोविंद साबले को आजीवन कारावास की सजा मिली है। क्लास टीचर गोरखनाथ मारुती जोशी को भी सजा सुनाई गई है। यह मामला 7 फरवरी 2025 को हुआ था।
- 01हेडमास्टर को आजीवन कारावास और ₹2 लाख का जुर्माना
- 02क्लास टीचर को 6 महीने की सजा और ₹68,000 का जुर्माना
- 03घटना 7 फरवरी 2025 को हुई थी
- 04दोनों आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा मिली
- 05कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया
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महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी तालुका में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी हेडमास्टर तुकाराम गोविंद साबले (53) को आजीवन कारावास और ₹2 लाख का जुर्माना सुनाया है। क्लास टीचर गोरखनाथ मारुती जोशी (43) को भी सजा दी गई है। यह मामला 7 फरवरी 2025 को उस समय शुरू हुआ जब हेडमास्टर ने क्लास टीचर की मदद से बच्ची को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने साबले को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई, जिसमें 7 साल का सख्त कारावास और जुर्माना शामिल है। वहीं, जोशी को 6 महीने की सजा और जुर्माना दिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा सुनाई।
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इस फैसले से बच्चों के प्रति यौन अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश मिलता है।
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