USCIS द्वारा ग्रीन कार्ड रिन्यूअल के इनकार पर भारतीय वर्कर्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
ग्रीन कार्ड रिन्यू करने से USCIS का इनकार, क्या अब छोड़ना पड़ेगा अमेरिका? भारतीय वर्कर्स समझ लें जरूरी बात
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
अमेरिका में काम कर रहे भारतीय वर्कर्स के लिए ग्रीन कार्ड का रिन्यूअल महत्वपूर्ण है। अगर USCIS आवेदन को प्रोसेस करने से इनकार करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका स्थायी निवास समाप्त हो गया है। वे अपने लीगल स्टेटस के तहत अमेरिका में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं।
- 01ग्रीन कार्ड रिन्यूअल आवेदन के इनकार का मतलब स्थायी निवास का समाप्त होना नहीं है।
- 02USCIS द्वारा इनकार का कारण आमतौर पर आवेदन में गड़बड़ी होती है।
- 03वर्कर्स को आवेदन के इनकार के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
- 04फॉर्म I-290B भरकर 'मोशन टू रिओपन' या 'मोशन टू रिकंसीडर' की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
- 05अपील के लिए 30 दिनों के भीतर फॉर्म भरना आवश्यक है।
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अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक भारतीय वर्कर्स के लिए ग्रीन कार्ड का रिन्यूअल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो हर 10 साल में करनी होती है। यदि USCIS (यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) आवेदन को प्रोसेस करने से इनकार कर देता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आवेदक का स्थायी निवास समाप्त हो गया है। जब तक उनका लीगल स्टेटस वैलिड है, वे अमेरिका में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। USCIS द्वारा इनकार का कारण आमतौर पर आवेदन में की गई गलती, गलत जानकारी, या इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन होता है। इनकार के बाद, वर्कर्स को USCIS द्वारा भेजे गए लेटर को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिसमें इनकार का कारण बताया गया होता है। यदि कोई वर्कर इस निर्णय को चुनौती देना चाहता है, तो वह फॉर्म I-290B भरकर 'मोशन टू रिओपन' या 'मोशन टू रिकंसीडर' की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके माध्यम से उन्हें नए सबूत पेश करने होंगे। अपील के लिए 30 दिनों के भीतर फॉर्म भरना आवश्यक है।
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यह जानकारी भारतीय वर्कर्स को उनके इमिग्रेशन स्टेटस को बनाए रखने में मदद करेगी और उन्हें सही प्रक्रिया अपनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
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