सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा के तालाबों पर अतिक्रमण के मामले में जताई चिंता
दरभंगा के हराही-दिग्घी-गंगासागर तालाबों पर अतिक्रमण से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, बड़ा फैसला संभव
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सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा के हराही, दिग्घी और गंगासागर तालाबों पर अतिक्रमण के मामले में गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए तालाबों को उनके मूल अस्तित्व में लौटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा के ऐतिहासिक तालाबों पर अतिक्रमण की चिंता जताई।
- 02राज्य सरकार को तालाबों के मूल अस्तित्व को बहाल करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
- 03तालाब बचाओ अभियान के अधिवक्ता ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए।
- 04बुडको के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बढ़ी है।
- 05मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा के हराही, दिग्घी और गंगासागर तालाबों पर अतिक्रमण के मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की है। तालाब बचाओ अभियान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि इन ऐतिहासिक तालाबों का अतिक्रमण और उन्हें भरने की साजिश अत्यंत चिंताजनक है। न्यायालय ने राज्य सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए तालाबों को उनके मूल अस्तित्व में वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। बुडको द्वारा तालाबों के सुंदरीकरण के नाम पर की जा रही गतिविधियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
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यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होता है, तो दरभंगा के तालाबों का अस्तित्व और सांस्कृतिक महत्व संरक्षित हो सकता है।
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