गुरुग्राम में तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Supreme Court: गुरुग्राम में बच्ची से दरिंदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, SIT को बच्ची के घर जाने का आदेश दिया
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया है कि वे बच्ची के घर जाकर उसका बयान दर्ज करें। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिकाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को बच्ची के घर जाकर बयान दर्ज करने का निर्देश दिया।
- 02जांच में शामिल सदस्यों को सादे कपड़ों में जाने की सलाह दी गई।
- 03कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया।
- 04मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
- 05बच्ची के माता-पिता की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया है कि वे बच्ची के घर जाकर उसका बयान दर्ज करें। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी को सादे कपड़ों में और एक मनोवैज्ञानिक के साथ जाना चाहिए ताकि बच्ची पर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव न पड़े। कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है, जिससे आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकेगी जब तक कि चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। पुलिस के अनुसार, सेक्टर 54 स्थित एक सोसाइटी में दो महिला घरेलू सहायिकाओं और उनके एक पुरुष साथी ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। यह घटना दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच हुई और बच्ची द्वारा अपनी मां को बताने के बाद इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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इस मामले की जांच से स्थानीय समुदाय में बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और न्याय की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
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