बिहार में शस्त्र लाइसेंस के लिए अब तेजी से मिलेगी स्वीकृति
बिहार में हथियार के लाइसेंस के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, DM-SP को हर महीने देनी होगी रिपोर्ट
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बिहार के गृह विभाग ने सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को हर महीने शस्त्र लाइसेंस आवेदनों की मासिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इससे शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी आएगी और आवेदकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- 01DM और SP को हर महीने शस्त्र लाइसेंस की रिपोर्ट देनी होगी।
- 02पुलिस रिपोर्ट देने की समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गई है।
- 03आवेदनों का निष्पादन 60 दिनों के अंदर किया जाएगा।
- 04मासिक रिपोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के आवेदनों की संख्या का विवरण होगा।
- 05मार्च में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी 60 दिनों का समय निर्धारित किया गया था।
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बिहार में शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए गृह विभाग ने सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश दिए हैं। अब हर महीने की सात तारीख तक DM और SP को शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति, आवेदन की संख्या और निष्पादन की जानकारी रिपोर्ट करनी होगी। इस रिपोर्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों की संख्या, लंबित आवेदनों की संख्या आदि का विवरण देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, पुलिस रिपोर्ट देने की समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गई है, और आवेदनों का निष्पादन 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। पहले भी मार्च में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों का निष्पादन 60 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया था। यह कदम आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की दिशा में उठाया गया है।
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इस निर्णय से शस्त्र लाइसेंस के आवेदकों को तेजी से प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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