महराजगंज में पूजा हत्याकांड: पति दीपक पांडेय को कोर्ट ने बरी किया
Maharajganj News: पूजा हत्याकांड मामले में पति बरी
Amar Ujala
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महराजगंज, उत्तर प्रदेश में आठ साल पुराने पूजा हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने पति दीपक पांडेय को बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की कमजोर जांच और गवाहों के विरोधाभासी बयानों के चलते आरोपों को साबित करने में असफलता को ध्यान में रखा।
- 01दीपक पांडेय को पूजा की हत्या के आरोप से बरी किया गया।
- 02अदालत ने अभियोजन की कहानी को भरोसेमंद नहीं माना।
- 03गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए गए।
- 04साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकी।
- 05बचाव पक्ष ने प्रभावी पैरवी की, जिससे अदालत ने संदेह का लाभ दिया।
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महराजगंज, उत्तर प्रदेश में पूजा हत्याकांड के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने पति दीपक पांडेय उर्फ राम अयोध्या को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। घटना 20 सितंबर 2018 को घुघली थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। प्रारंभ में इसे बाहरी हमले के रूप में पेश किया गया, लेकिन बाद में पति को आरोपी बनाया गया। अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और जांच की खामियों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन के केस को कमजोर माना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण सिर में गंभीर चोट बताई गई, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि ये चोटें आरोपी ने पहुंचाई थीं। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता हरिंद्रनाथ मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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इस फैसले से स्थानीय समुदाय में न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।
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