CBSE का नया R3 भाषा नियम 2026: 7 दिनों में लागू करने का आदेश
CBSE R3 Language Rule 2026: CBSE का R3 लैंग्वेज फॉर्मूला हुआ जारी, 7 दिनों की दी गई डेडलाइन
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए कक्षा 6 से 8 तक '3-लैंग्वेज फॉर्मूला' लागू करने का आदेश दिया है। स्कूलों को इसे 7 दिनों के भीतर लागू करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। यह नियम नई शिक्षा नीति 2020 के तहत है।
- 01CBSE ने कक्षा 6 से 8 के लिए '3-लैंग्वेज फॉर्मूला' लागू किया है।
- 02स्कूलों को 7 दिनों के भीतर इस नियम का पालन करना होगा।
- 03तीसरी भाषा के लिए छात्रों को संस्कृत, उर्दू या अन्य विदेशी भाषाओं का चयन करना होगा।
- 04स्कूलों को OASIS पोर्टल पर भाषा का चयन अपडेट करना होगा।
- 05कार्यक्रम में दक्षता आधारित मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य पर जोर दिया जाएगा।
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक '3-लैंग्वेज फॉर्मूला' को लागू करना अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लिया गया है। CBSE ने सभी स्कूलों को 7 दिनों के भीतर इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए कहा है, और यदि कोई स्कूल इसका पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। '3-लैंग्वेज फॉर्मूला' के तहत छात्रों को मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी और एक तीसरी भाषा (जैसे संस्कृत या विदेशी भाषा) सीखनी होगी। स्कूलों को OASIS पोर्टल पर जाकर भाषा का चयन अपडेट करना होगा और तीसरी भाषा की कक्षाओं का टाइम-टेबल सुनिश्चित करना होगा। इस कार्यक्रम में दक्षता आधारित मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य पर भी जोर दिया जाएगा।
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इस नियम के लागू होने से छात्रों को भाषाई विविधता का अनुभव होगा और उनकी सांस्कृतिक समझ में वृद्धि होगी।
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