गाजियाबाद में नए निर्माण नियम: सोलर पैनल अनिवार्य
गाजियाबाद में घर बनाने से पहले जान लें GDA का नया नियम, नहीं तो अटक जाएगा नक्शा
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गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से 200 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर घर बनाने के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। नक्शा पास कराने के लिए सोलर पैनल के लिए जगह दिखाना होगा, अन्यथा नक्शा खारिज होगा। यह नियम छोटे प्लॉट्स पर लागू नहीं होगा।
- 01200 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य है।
- 02नक्शा पास कराने के लिए सोलर पैनल की जगह दिखानी होगी।
- 03जमानत राशि प्लॉट के आकार के अनुसार तय की गई है।
- 04200 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट्स पर यह नियम लागू नहीं होगा।
- 05इस कदम से बिजली बिल में कमी और पर्यावरण को लाभ होगा।
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गाजियाबाद में घर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) ने नया नियम लागू किया है। 1 अप्रैल से, 200 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर मकान बनाने के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। यदि नक्शे में सोलर पैनल के लिए जगह नहीं होगी, तो नक्शा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा, आवेदकों को सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, जो प्लॉट के आकार के अनुसार 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि, 200 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट्स पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह कदम गाजियाबाद को 'सोलर सिटी' बनाने की दिशा में उठाया गया है, जिससे 2027 तक शहर की कुल बिजली जरूरत का कम से कम 10% हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सके। इस नियम से लोगों को बिजली बिल में कमी और पर्यावरण को लाभ होगा।
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इस नए नियम से गाजियाबाद में घर बनाने वाले लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी और पर्यावरण को लाभ होगा।
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