कोटा में बकरे के विवाद में 12 आरोपियों को मिली उम्रकैद
Kota News: बकरे के विवाद में ली थी ASI के बेटे की जान, 8 साल बाद कोर्ट ने 12 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद
Amar Ujala
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राजस्थान के कोटा जिले में बकरे के विवाद में हत्या के मामले में 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला आठ साल बाद आया है, जिसमें प्रत्येक आरोपी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कोटा के इतिहास में पहली बार है जब एक साथ 12 लोगों को उम्रकैद दी गई है।
- 01कोटा में बकरे के विवाद में 12 लोगों को उम्रकैद की सजा
- 02सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं
- 03मामला 31 अगस्त 2018 का है, जब इश्तियाक हुसैन की हत्या हुई थी
- 04कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
- 05यह कोटा के इतिहास में पहली बार है जब एक साथ 12 लोगों को उम्रकैद मिली
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राजस्थान के कोटा जिले में बकरे के विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में अदालत ने 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 31 अगस्त 2018 को हुई थी, जब इश्तियाक हुसैन, जो एक रिटायर्ड एएसआई का बेटा था, की हत्या की गई थी। विवाद तब शुरू हुआ जब इश्तियाक के मामा का पड़ोसी रमजानी से बकरे को लेकर झगड़ा हो गया। मामले को सुलझाने के प्रयास में इश्तियाक और अन्य लोग रमजानी के घर पहुंचे, लेकिन वहां पर रमजानी और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में इश्तियाक की मौके पर ही मौत हो गई। अदालत ने सभी 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह कोटा जिले में एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि पहली बार एक साथ 12 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है।
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इस फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ ही यह संदेश दिया है कि कानून की नजर में कोई भी अपराध माफ नहीं होता।
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