बदायूं में निवेशकों से 500 करोड़ रुपये हड़पने के आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ
UP: निवेशकों के 500 करोड़ हड़पने के आरोपी शशिकांत और सूर्यकांत को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी का रास्ता साफ
Amar Ujala
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बदायूं, उत्तर प्रदेश में अमर ज्योति कंपनी के निदेशक शशिकांत मौर्य और सूर्यकांत मौर्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया है। दोनों आरोपियों पर निवेशकों से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का आरोप है।
- 01हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश को निरस्त किया।
- 02शशिकांत और सूर्यकांत मौर्य पर 500 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है।
- 03आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
- 04सूर्यकांत मौर्य भाजपा का पूर्व महानगर अध्यक्ष था।
- 05निवेशकों ने आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
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बदायूं, उत्तर प्रदेश में अमर ज्योति कंपनी के निदेशक शशिकांत मौर्य और उसके भाई सूर्यकांत मौर्य पर निवेशकों से 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है। हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को आरोपियों की गिरफ्तारी पर दिए गए स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। निवेशकों ने आरोप लगाया कि कंपनी के माध्यम से उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले में बरेली और बदायूं में कई केस दर्ज किए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और उन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। सूर्यकांत मौर्य, जो भाजपा का महानगर अध्यक्ष था, को पार्टी से निष्कासित किया गया था। इस प्रकरण ने दोनों जिलों में व्यापक विरोध-प्रदर्शन को जन्म दिया है।
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इस फैसले से निवेशकों को न्याय मिलने की उम्मीद है और ठगी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
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