राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी मुश्किलें
राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश, दोहरी नागरिकता केस में बढ़ी मुश्किलें
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला उनकी संभावित ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित है, जो भारतीय कानून के अनुसार सांसद बनने में बाधा डाल सकती है। CBI को मामले की जांच करने का निर्देश भी दिया गया है।
- 01इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
- 02आरोप है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है।
- 03भारतीय कानून के अनुसार, दोहरी नागरिकता रखने वाले व्यक्ति को सांसद बनने की अनुमति नहीं है।
- 04सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
- 05प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मामले से जुड़ी फाइलें कोर्ट के सामने पेश करने की अनुमति दी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश उस याचिका पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। भारतीय कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल एक देश की नागरिकता हो सकती है, और यदि किसी के पास दोहरी नागरिकता है, तो वह भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही सांसद बन सकता है। कोर्ट ने रायबरेली थाने को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया और उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। विग्नेश शिशिर, जिन्होंने यह याचिका दायर की थी, ने कहा है कि वह जांच में पुलिस की मदद करेंगे।
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इस मामले का प्रभाव राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनावों पर पड़ सकता है।
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